simran gupta
तीन तलाक को गैर–कानूनी घोषित किया जा चुका है, पर ऐसी वारदातें अब भी रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। हैदराबाद से एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जिसमें एक शख्स ने सिर्फ इसलिए अपनी बीवी को तीन तलाक दे दिया, क्योंकि उसने बेटे को जन्म नहीं दिया।इतना ही नहीं, उसने दूसरा निकाह भी कर लिया। महिला ने अब अपने शौहर के खिलाफ केस दर्ज कराया है और कार्रवाई की मांग कीहै।
पीड़ित महिला का नाम मेराज बेगम में है। मेराज ने अब अपने पति के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है और तत्काल कार्रवाई की मांगकी है। मेराज ने कहा कि मैं आशा करती हूं कि मुझे न्याय मिलेगा और मेरे पति को उसके इस अपराध के लिए सजा दी जाएगी।
सरकार द्वारा तुरंत तलाक देने की प्रथा को अपराध की श्रेणी में लाकर कानून पारित करने के बाद भी तीन तलाक के कई मामले सामनेआते रहते हैं। हाल ही में, दांतो के टेढ़े होने की वजह से एक महिला को उसके पति ने तीन तलाक दे दिया था।
भारत में एक अगस्त, 2019 को ट्रिपल तालक को अवैध बना दिया गया। तीन तलाक से जुड़े कानून को 26 जुलाई, 2019 को दोनोंसदनों द्वारा पारित किया गया। सरकार ने तीन तालक का अपराधीकरण करने के लिए पहली बार 2017 में संसद में अधिनियम पेशकिया था। राष्ट्रीय जनता दल, ऑल इंडिया मजलिस–ए–इत्तेहादुल मुस्लिमीन, बीजू जनता दल, एआईएडीएमके, कांग्रेस और ऑलइंडिया मुस्लिम लीग सहित कई विपक्षी दलों ने बिल का विरोध किया था।
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