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महाराष्ट्र में वीकेंड लॉकडाउन, जानिए क्या हैं नए नियम?

देश में कोरोना संक्रमण लगातार फैलता जा रहा है। हर दिन कोरोना के नए मामलों में भारी उछाल देखने को मिल रहा है। एक वक्त पर देश में कोरोना नियंत्रण कारगर साबित होता दिख रहा था लेकिन अचानक आए उछाल की वजह से एक बार फिर केंद्र और राज्य सरकारों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। इसी कड़ी में देश के सबसे प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में सख्त नियम लागू किए गए हैं। कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने रविवार कई सारे कड़े प्रतिबंधों का ऐलान किया है। इन प्रतिबंधों में नाइट कर्फ्यू के साथ वीकेंड लॉकडाउन की भी घोषणा की गई है।

इसके तहत शुक्रवार की शाम से सोमवार की सुबह तक वीकेंड लॉकडाउन रहेगा। महाराष्ट्र सरकार का ये फैसला प्रदेश में अचानक से कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में तेजी से हुए इजाफे के चलते लिया गया है। पिछले कुछ हफ्तों से राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले तेजी से बढ़े हैं। दरअसल प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के  49,447 नए केस सामने आए हैं। वहीं 277 लोगों की मौत हुई है।

महाराष्ट्र में की गई है ये सख्ती

नाइट कर्फ्यू- रात के 8 बजे से सुबह के 7 बजे तक

इस दौरान केवल आवश्यक सेवाओं की सप्लाई जारी रहेगी

रात के समय रेस्टोरेंट को सिर्फ टेक अवे और पार्सल सर्विस की अनुमति

हर वीकेंड पर शुक्रवार को रात के 8 बजे से सोमवार की सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन

दिन के वक्त धारा 144 लागू रहेगी

सरकारी ऑफिसों को 50 फीसदी कर्मचारियों की अनुमति

ऑटो, टैक्सी, बसों को 50 फीसदी क्षमता के साथ संचालन की अनुमति

थियेटर, ड्रामा थियेटर बंद रहेंगे

फिल्म और टेलीविजन शूटिंग तभी होगी, जब वहां भीड़ नहीं होगी

पार्क और प्लेग्राउंड बंद रहेंगे

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