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निर्भया मामला: दोषी पवन के नाबालिग होने की याचिका पर 24 जनवरी तक टली सुनवाई

सेंट्रल डेस्क आयुषी गर्ग:-   ‘निर्भया’ गैंगरेप और हत्या मामले के चार दोषियों में शामिल पवन गुप्ता की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्म सुनवाई टल गई है. गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की अगली तारीख 24 जनवरी, 2020 मुकर्रर की है. दोषी पवन के वकील एपी सिंह ने कोर्ट से इस मामले में नए कागजात दाखिल करने के लिए समय मांगा है.


 

दरअसल पवन ने यह दावा किया है कि दिसंबर 2012 में जब ये अपराध हुआ, तब वो नाबालिग (Minor) था. पवन ने घटना के समय नाबालिग घोषित करने का अनुरोध करते हुए आरोप लगाया कि जांच अधिकारी ने उसकी उम्र का पता लगाने के लिए हड्डियों संबंधी जांच नहीं की. उसने जुवेनाइल जस्टिस कानून के तहत छूट का दावा किया. अपनी याचिका में दोषी ने कहा कि जेजे कानून की धारा 7ए में प्रावधान है कि नाबालिग होने का दावा किसी भी अदालत में किया जा सकता है और इस मुद्दे को किसी भी समय यहां तक कि मामले के अंतिम निपटारे के बाद भी उठाया जा सकता है.


 

बता दें कि अदालत ने पवन को मौत की सजा सुनाई है और फिलहाल वो दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है. उसने अनुरोध किया कि संबंधित प्राधिकरण को उसके नाबालिग होने के दावे का पता लगाने के लिए हड्डियों संबंधी जांच करने का निर्देश दिया जाए.

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