सेन्ट्रल डेस्क- जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाली धारा 370 के अनुच्छेद 35A को खत्म किए जाने की अटकलों के बीच राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने मोदी सरकार को चेतावनी दी है। उमर का कहना है कि अगर केंद्र सरकार इस धारा को खत्म करती है, तो घाटी में अरुणाचल प्रदेश से भी बदतर हालात हो जाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि मोदी सरकार जम्मू-कश्मीर में चुनाव कराने पर ध्यान केंद्रित करे। बता दें कि अनुच्छेद 35A की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है।
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जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का कहना है कि केंद्र सरकार और गवर्नर की ज़िम्मेदारी केवल राज्य में चुनाव कराने की है और ऐसे में सरकार केवल चुनाव कराए और राज्य के लोगों को 35 A पर फैसला लेने दे। उन्होंने आगे कहा कि नई सरकार खुद ही आर्टिकल 35A को सुरक्षित बनाने की दिशा में काम करेगी। उमर अब्दुल्ला का कहना है कि जम्मू-कश्मीर में पांच साल बाद चुनाव करवा पाना मोदी सरकार के लिए कश्मीर के हालात से निबटने का परीक्षण होगा। जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि अनुच्छेद 35A के साथ अगर किसी भी प्रकार की कोई छेड़छाड़ की जाती है तो घाटी में अरुणाचल प्रदेश से भी खराब हालात हो जाएंगे। ये धमकी नहीं है, बल्कि चेतावनी है।
अब्दुल्ला ने ट्वीट कर दी मोदी सरकार को चेतावनी
उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया,’ क्या मोदी सरकार अलगाववादी ताकतों और आतंकियों के सामने घुटने टेकेगी, जो जम्मू-कश्मीर में हमेशा से ही चुनावों में बाधा और देरी पहुंचाते हैं या फिर चुनाव निर्धारित समय पर ही होंगे? यह समय पीएम मोदी के लिए बीते पांच सालों में कश्मीर को संभालने की परख का है।’
Omar Abdullah, National Conference: The Centre and Governor have only one responsibility right now that is to hold elections. So, hold elections, let people take the decision, the new government will itself work towards safeguarding Article 35A. pic.twitter.com/zn3vGS754e
— ANI (@ANI) February 25, 2019
इस हफ्ते होगी सुनवाई
अनुच्छेद 35A की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट इस हफ्ते 26-28 फरवरी के बीच सुनवाई करेगा। बता दें कि इस अनुच्छेद की वैधता को लेकर सरकार को सुप्रीम कोर्ट में फैसला देना है। सूत्रों की मानें तो केंद्र सरकार अध्यादेश के जरिए इस अनुच्छेद में बदलाव कर सकती है।
क्या है अनुच्छेद 35 A?
धारा 370 के अनुच्छेद 35 A के तहत जम्मू-कश्मीर की विधानसभा को राज्य के स्थायी नागरिक की परिभाषा तय करने का अधिकार देता है। सन् 1954 में इस अनुच्छेद को जम्मी-कश्मीर में लागू किया गया था। इस अनुच्छेद के तहत जम्मू-कश्मीर के मूल निवासियों के अलावा देश के किसी भी राज्य का नागरिक वहां पर कोई संपत्ति नहीं खरीद सकता है। इसके साथ-साथ कोई भी वहां का नागरिक नहीं बन सकता है। वहीं दूसरी ओर अगर कोई भी कश्मीरी लड़की राज्य से बाहर शादी करती है, तो उसे अपनी संपत्ति त्यागनी पड़ती है।
https://www.youtube.com/watch?v=OjWoECqm8DU