दिल्ली की एक अदालत ने पूर्व केन्द्रीय मंत्री एम.जे अकबर द्वारा दायर मानहानि के मामले में सोमवार को पत्रकार प्रिया रमानी को जमानत दे दी है। #मी टू के दौरान रमानी ने अकबर के खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगाया था। इस पर अकबर ने उनके खिलाफ मानहानि का केस कर दिया था, जिसमें रमानी को बतौर आरोपी समन किया गया था। जिसके बाद एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने रमानी को तलब किया था। पटियाला हाउस कोर्ट से जमानत मिलने के बाद रमानी ने कहा, ‘अगली तारीख दस अप्रैल की है। उस दिन मेरे खिलाफ चार्ज लगाया जाएगा। इसके बाद मुझे मौका मिलेगा कि मै अपनी बात कोर्ट के सामने रख सकूं। मेरा सच मेरा बचाव करेगा।
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#metoo लपेटे में आए एमजे अकबर को विदेश राज्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। उनके उपर करीब दो दर्जन महिलाओं ने #metoo के तहत आरोप लगाए थे। अकबर पर पहला आरोप वरिष्ठ पत्रकार प्रिया रमानी ने लगाया था। जिसमें उन्होंने एक होटल के कमरे में इंटरव्यू के दौरान की अपनी कहानी बताई थी। रमानी के आरोपों के बाद अकबर के खिलाफ आरोपों की बाढ़ आ गई थी। एक के बाद एक कई महिलाओं ने अकबर पर आरोप लगाए।
Journalist Priya Ramani after being granted bail by Patiala House Court in connection with criminal defamation complaint by MJ Akbar: The next date when they will frame the charges against me is April 10. After that it will be my turn to tell my story. The truth is my defence. pic.twitter.com/mxRadNVYua
— ANI (@ANI) February 25, 2019
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जिसके बाद अकबर ने सभी आरोपों को निराधर और गलत बताया था । अकबर का कहना था की रमानी उन पर झूठे आरोप लगा रही है। ऐसा करके रमानी उनको बदनाम करना चाहती है। याचिका के मुताबिक आरोपी ने उनके खिलाफ अखबार, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया में उनके खिलाफ लिखा जिससे उन्हें भारी धक्का लगा है. उन्होंने कहा कि इस महिला पत्रकार ने इस तरह के आरोप लगाकर, ट्वीट करके और आर्टिकल पब्लिश कराकर उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुचाया है. ये आरोप झूठे मानहानि करने वाले और बदनीयती से लगाये गए हैं. अकबर ने याचिका में यह भी कहा है कि ये सब एजेंडा से प्रेरित है।
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https://www.youtube.com/watch?v=LyKHQ-nt_c4