स साल 25 फरवरी को भारत सरकार के इलेक्ट्रानिक्स एवं इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय (MEITY) ने सभी सोशल मीडिया कंपनियों (Social Media Companies) को नये नियमों का पालन करने के लिए तीन महीने का समय दिया था, जो 26 मई को पूरा हो रहा है। सोशल मीडिया कंपनियों को भारत में कंप्लायंस अधिकारी, नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करने के लिए कहा गया था और उन सभी का कार्यक्षेत्र भारत में होना जरूरी रखा गया था। इसके अलावा, शिकायत समाधान, आपत्तिजनक कंटेट की निगरानी, कंप्लायंस रिपोर्ट और आपत्तिजनक सामग्री को हटाना आदि के नियम भी शामिल गाइडलाइन के पालन को लेकर अब तक कोई आधिकारिक जवाब नहीं मिला है।
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