सेंट्रल डेस्क, ज्योति : बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बंगला विवाद में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने तेजस्वी यादव की याचिका को खारिज करते हुए 50000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। ये बंगला तेजस्वी को उस वक्त मिला था जब वह राज्य के उप मुख्यमंत्री थे। बता दें कि अपने पद से हटने के बाद भी तेजस्वी इस बंगले में रह रहे थे। अब उन्हें ये बंगला खाली करना पड़ेगा।
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मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने तेजस्वी यादव से कहा कि पहले आप उपमुख्यमंत्री थे, फिर इस पद पर नहीं रहे। अब आप विपक्षी नेता के तौर पर वैसा ही बंगला पा चुके हैं। दरअसल, विपक्षी नेता तेजस्वी यादव ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनोती दी थी।
Supreme Court dismisses a plea of RJD leader Tejashwi Yadav challenging the Bihar government’s order asking him to vacate the bungalow allotted to him while he was the deputy chief minister. CJI Ranjan Gogoi also imposed a cost of Rs 50,000 on Tejashwi Yadav. pic.twitter.com/vKVZ1i3xNe
— ANI (@ANI) February 8, 2019
जानें पूरा मामला
बिहार सरकार ने पूर्व उप मुख्यमंत्री व राजद नेता तेजस्वी यादव के उप मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद उन्हें पांच देशरत्न मार्ग पर स्थित सरकारी बंगले को खाली करने का आदेश दिया था। इस आदेश को तेजस्वी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी थी, लेकिन एकल पीठ ने राज्य सरकार के आदेश को सही ठहराया था। इसके बाद तेजस्वी यादव ने पटना हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।