सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर रोक लगाने के लिए दिशा निर्देश जारी करने कि समय सीमा बताने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल खड़े किए हैं की वे कब तक सोशल मीडिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए दिशा निर्देश लागू करेगी।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा हैं की सोशल मीडिया पर संदेश सामग्री उपलब्ध करवाने वाले का पता लगाना एक गंभीर मुद्दा है और इसके लिए जल्द ही नीति कि आवश्यकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया के बढ़ते दुरुपयोग पर चिंता जताते हुए कहा कि देश में सोशल मीडिया का दुरुपयोग बढ़ता ही जा रहा है और इसी संदर्भ में सरकार को इसके खिलाफ जल्द ही कुछ सही कदम उठाने चाहिए ।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तकनीकी खासकर सोशल मीडिया का दुरुपयोग काफी ख़तरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है और अब सरकार को इनमें दखल देना ही चाहिए । कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट या हाइकोर्ट इस मुद्दे पर फैसला लेने में सक्षम नहीं हैं और सरकार ही हैं जो इसपर दिशा निर्देश ला सकती हैं।
Written by: prachi jain
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