सेन्ट्रल डेस्क- रिलायंस कम्यूनिकेशन लिमिटेड के चेयरमैन अनिल अंबानी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने अनिल अंबानी के साथ-साथ अन्य दो डायरेक्टरों को 4 सप्ताह के अंदर एरिक्सन इंडिया को 453 करोड़ रुपये चुकाने का आदेश दिया है। कोर्ट का आदेश है कि अगर वे पैसे चुकाने में असफल रहते हैं, तो उन्हें तीन महीनों के लिए जेल जाना होगा। इसके साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट ने तीनों पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया है, जिसे 1 माह के भीतर नहीं जमा करने पर, 1 महीने की जेल होगी। बता दें कि अन्य दो डायरेक्टर रिलायंस टेलिकॉम चेयरमैन सीश सेठ और रिलायंस इंफ्राटेल चेयरपर्सन छाया विरानी हैं।
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रिलायंस कम्यूनिकेशन (आरकॉम) के चेयरमैन अनिल अंबानी के खिलाफ दायर की गई अवमानना याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 14 फरवरी को अपना फैसला सुरक्षित रखा था। बता दें कि एरिक्सन इंडिया ने अनिल अंबानी के खिलाफ 550 करोड़ रुपये का बकाया नहीं चुकाए जाने की वजह से अवमानना का मुकदमा दर्ज किया था।
वहीं एरिक्सन के वकील दुष्यंत दवे का कहना है कि बकाया राशि चुकाए जाने तक अनिल अंबानी को हिरासत में लिया जाए क्योंकि ये अवमानना का असाधारण मामला है। उन्होंने आगे कहा कि अनिल के पास राफेल में निवेश करने के लिए पैसे हैं, लेकिन वे अदालत में जताई गई प्रतिबद्धता का सामना नहीं करना चाहते हैं। दवे का कहना है कि अनिल को देश के बेहतरीन सलाहकार और वकील अपनी सलाह दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कोर्ट के आदेशों की अवमानना की है। इस वजह से उनपर कार्रवाई की जानी चाहिए।
क्या है मामला
सुप्रीम कोर्ट ने 23 अक्टूबर को आरकॉम को 15 दिसंबर तक 550 करोड़ रुपये की बकाया राशि का भुगतान करने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना पर एरिक्सन इंडिया ने अवमानना याचिका दायर की थी।