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Bihar: MD और MS करने वाले पीजी विद्यार्थियों को तीन महीने देनी होंगी जिला अस्पताल में सेवाएं

Bihar: एमडी (MD) और एमएस (MS) कर रहे पीजी के विद्यार्थियों के लिए नया नियम सामने आया है। इस नियम के तहत यह जरूरी होगी की एमडी और एमएस के विद्यार्थी कम से कम तीन महीने जिला अस्पताल या फिर जिला स्वास्थ्य प्रणाली में सेवाएं दें। यह नियम इस साल से बिहार में प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा।

बिहार (Bihar) में पोस्ट गग्रेजुएट(Post Graduation) मेडिकल की पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए यह कदम उठाया गया है। जिला रेजिडेंसी कार्यक्रम के मुताबिक बिहार के सभी गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के पोस्ट ग्रेजुएट विद्यार्थी को सौ बेड के जिला अस्पतालों में या फिर होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर, लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशी नगर पटना, राजेंद्र नगर सुपरस्पेशलिटी नेत्र अस्पताल, पटना और इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान पटना में अपनी सेवाएं देनी होंगी। स्वास्थ्य विभाग ने इस कार्यक्रम को सही ढंग से चलने के लिए और विद्यार्थियों को उचित सुविधा देने के लिए अपर मुख्य सचिव (एसीएस) की अध्यक्षता में 10 सदस्यों की एक कमेटी बनाई है।

जानकारी के अनुसार यह डॉक्टर मेडिकल कॉलेजों में ओपीडी, इनडोर, इमरजेंसी और ऑपरेशन थियेटर में कार्यभार संभालेंगे। इन्हें तनख्वा के तौर पर हर महीने पैंसठ हजार रुपये दिए जाएंगे। सेवाएं शुरू करने के बाद अगर डॉक्टर पंद्रह दिनों से ज्यादा समय तक अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहेंगे तो इनकी सेवा समाप्त कर दी जाएंगी।

By: मीनाक्षी पंत

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