चारा घोटाले मामले में सजा काट रहे आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है. पिछले हफ्ते इस पर करीब दो घंटे तक चली सुनवाई के दौरान लालू के वकील कपिल सिब्बल ने उनकी बीमारियों और उम्र का हवाला दिया था. वहीं, सीबीआई के वकील ने लालू की जमानत याचिका का विरोध किया.
लालू ने जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में हस्तक्षेप याचिका दायर कर जमानत की मांग की थी. इस फैसले से 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार की तैयारी कर रहे राजद को बड़ा झटका लगने की आशंका है क्योंकि पार्टी के स्टार प्रचारक लालू प्रसाद के अब बिरसा मुंडा जेल में रहने की संभावना बढ़ गयी है.
मामले में अब उच्चतम न्यायालय से कोई राहत मिलने पर ही वह जेल से बाहर आ सकेंगे. बीमार होने के कारण लालू यादव को रांची के अस्पताल में रखा गया है जहां कस्टडी में उनका इलाज भी चल रहा है.
हालांकि लालू प्रसाद यादव का ट्विटर हैंडल अब भी सक्रिय रहता है. उनके करीबी इसके जरिए लालू प्रसाद यादव के विचारों को सोशल मीडिया पर जाहिर करते रहते हैं.
23 दिसंबर 2017 से जेल में हैं लालू यादव
लालू को चारा घोटाला के देवघर ट्रेजरी केस में 23 दिसम्बर 2017 को दोषी करार दिया था. तब से वह जेल में है. पिछले साल 17 मार्च को तबीयत बिगड़ने पर पहले रिम्स और फिर दिल्ली एम्स में भर्ती किया गया था. कोर्ट ने उन्हें 11 मई को इलाज के लिए छह हफ्ते की जमानत मंजूर की थी. इसे बढ़ाकर 14 और फिर 27 अगस्त तक किया. कोर्ट ने इसके बाद 30 अगस्त को लालू को कोर्ट में सरेंडर करने का निर्देश दिया था.