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कोरोना में उछाल देखते हुए हरियाणा सरकार ने लागू किए सख्त नियम

भारत में एक बार फिर कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ता दिख रहा है। आज देश में 93 हजार से ज्यादा नए मामलों के साथ चिंता और बढ़ा दी है। इसकी वजह से कई राज्यों ने लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू और लोगों की संख्या को सीमित करने जैसे कदम उठाए हैं। ऐसे में हरियाणा सरकार ने भी रविवार को नई गाइडलाइंस जारी की है। नए निर्देशों के मुताबिक खुले स्थान और घर के अंदर होने वाले कार्यक्रमों में शरीक होने वाले लोगों की संख्या को सीमित कर दिया है। साथ ही अंतिम संस्कार में अब केवल 50 लोग ही शामिल हो पाएंगे।

अब इनडोर कार्यक्रमों में 200 लोगों शामिल हो सकते हैं लेकिन आउटडोर कार्यक्रमों में 500 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते हैं। वहीं अंतिम संस्कार में अधिकतम 50 लोगों को शरीक होने की अनुमति दी जाएगी। इससे पहले, गुड़गांव और फरीदाबाद के सार्वजनिक कार्यक्रमों में शामिल होने वाले लोगों की संख्या को सीमित किया गया था।

नए नियमों के तहत सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक कार्यक्रम आयोजित करने से पहले जिला प्रशासन से परमिशन लेना भी जरूरी होगा। नई एसओपी आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के साथ-साथ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।

दरअसल हरियाणा में शनिवार को कोविड-19 की वजह से 10 मरीजों की मौत हो गई थी। इसके साथ ही मरने वालों की संख्या 3,184 हो गई है। राज्य में कोरोनावायरस के 1,959 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में अब कुल संक्रमितों की संख्या 2,96,229 पर पहुंच गई है। ऐसे में मनोहर लाल सरकार ने प्रदेश में नियमों को सख्त करने का फैसला किया है। ताकि प्रदेश में संक्रमण में आए उछाल को वक्त रहते नियंत्रित किया जा सके। साफ है कि अब प्रदेश में कोविड नियमों को तोड़ने पर कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।

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