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 वित्त मंत्रालय ने किया सीनियर सिटिजन सेविंग स्कीम के नियमों में बदलाव

सेंट्रल डेस्क आयुषी गर्ग:-   सीनियर सिटीजन के लिए बड़ी खबर हैं, बदल गए हैं उनसे जुड़ी इस स्कीम के रूल्स. केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने सीनियर सिटिजन सेविंग स्कीम 2019 को अधिसूचित कर दिया है, जिसने SCSS Rules 2004 की जगह ले ली है. इस स्कीम के तहत मिनिमम जमा रकम 1,000 रुपये तथा अधिकतम जमा रकम 15 लाख रुपये है. यह अकाउंट 5 साल में मैच्योर होता है. मतलब अब 5 साल से पहले पैसे नहीं निकाल सकते हैं. बता दें कि नए नियमों का पहले से चल रहे खातों पर कोई असर नहीं पडे़गा.


 

8 फीसदी से अधिक ब्याज
सीनियर सिटिजन सेविंग स्कीम के तहत 8 फीसदी से ज्यादा ब्याज मिलता है. वित्त मंत्रालय हर 3 महीने पर इस स्कीम की ब्याज दर की समीक्षा करता है. इस स्कीम में ब्याज का कैलकुलेशन हर तिमाही होता है. इसके तहत खाताधारक के खाते में 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर और 1 जनवरी को पैसा डाल दिया जाता है. इस स्कीम की अवधि 5 साल की होती है और इसे आगे और तीन साल के लिए बढ़ाया जा सकता है. अगर आप समय से पहले खाते से निकासी करते हैं तो इसके लिए आपको कुछ शुल्क देना होता


 

जानिए निवेश से जुड़ी जरूरी जानकारी
>> 60 साल की उम्र में रिटायर होने वाला कोई भी व्यक्ति इस स्कीम में निवेश कर सकता है. इसके तहत, एकल या फिर जॉइंट खाता खोला जा सकता है.

>> पोस्ट ऑफिस या फिर किसी भी बैंक में इस स्कीम की सुविधा उपलब्ध होती है.>> इस योजना के मुताबिक, जॉइंट या फिर सिंगल खाता खोलकर इसमें 15 लाख तक निवेश किया जा सकता है. हालांकि, इसमें निवेश की गई रकम रिटायरमेंट पर मिलने वाली रकम से ज्यादा नहीं होनी चाहिए.

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