शिवहर-जिला में विधि व्यवस्था संधारण को लेकर डीएम ने सख्ती बरतते हुए कहा कि ‘बाढ़ के पानी के साथ-साथ तालाब में नहाना, घूमना, मछली पकड़ना व तैरना दंडनीय अपराध है।’ उक्त संबोधन राष्ट्रीय सहारा को जिला पदाधिकारी अरशद अजीज ने दूरभाष पर निर्देश जारी कर बताया और शिवहर जिले में धारा 144 लागू कर दिया है। जिला पदाधिकारी अरशद अजीज ने थाना प्रभारी को निर्देश दिया है कि अगर कोई भी व्यक्ति विशेषकर बच्चा पुल-पुलिया के पास मछली मारते हुए पकड़े जाते हैं तो तुरंत उसे गिरफ्तार करे।
जिला पदाधिकारी अरशद अजीज, पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार ने थाना प्रभारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि ‘वे अपने-अपने थाना क्षेत्र में पुल-पुलिया के पास अगर कोई भी व्यक्ति मछली पकड़ते पाए जाते हैं विशेष कारण नाबालिक बच्चों के द्वारा तो उसे तुरंत गिरफ्तार करें।’
डीएम एसपी की टीम हरनाही, नीमाही, रूपवारा, माधोपुर सहित छाता गांव का निरीक्षण कर रहे हैं तथा वे स्वयं बाढ़ पीड़ितों का जायजा ले रहे हैं। उन्होंने बताया है कि मछली मारने के दौरान अधिकतर लोग पिछलकर गड्ढे पानी में चले जाते हैं जिस कारण बड़ी दुर्घटना के शिकार हो सकती है इसके मद्देनज़र रखते हुए यह फैसला लिया गया।
डीएम अरशद अजीज ने स्पष्ट किया है कि हरेक व्यक्ति का जीवन बहुमूल्य है, अपना जीवन को यूंही मत लापरवाही से गवाएं आपके जीवन की सुरक्षा एवं संरक्षा करना जिला प्रशासन शिवहर का कर्तव्य भी है। इसलिए जनहित को लेकर या निर्णय लिया गया है।
शिवहर से मोहम्मद हसनैन