पुलवामा में हुए आतंकी हमले को मद्देनजर रखते हुए बीकानेर में मौजूद सभी पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटो के अंदर
जिला छोड़कर जाने का आदेश दिया है। बीकानेर जिला मजिस्ट्रेट कुमारपाल गौतम में सोमवार को दण्ड प्रक्रियो सहिंता की धारा 144 के तहत आदेश जारी किया कि सभी बीकानेर सीमा में रह रहे पाकिस्तानी 48 घंटे के भीतर जिले को छोड़ कर चले जाए।
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इस आदेश के बाद यहां रह रहे पाकिस्तानी नागरिको के लिए गंभीर खतरा पैदा हो सकता है। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि पुलवामा में हुए आतंकवादी हमले से आमजन में पाकिस्तान के खिलाफ भयंकर जन आक्रोश के चलते यह आदेश दिया गया है।
इसके साथ ही बीकानेर क्षेत्र में बने होटलों में भी पाकिस्तानी नागरिकों को पनाह देने से मना कर दिया गया है।
Rajasthan: Bikaner DM issues a list of orders, effective immediately, u/s 144 CrPc in light of #PulwamaTerrorAttack. He order Pakistani citizens to leave the dist within 48 hrs, also prohibits hotels in Bikaner border area from allowing Pak citizens. Order applicable for 2 months pic.twitter.com/YsEnrv2X7a
— ANI (@ANI) February 18, 2019
बीकानेर की राजस्व सीमा में स्थित किसी भी धर्मशाला, होटल एवं अस्पताल इत्यादि में पाकिस्तानी नागरिकों के रहने एवं ठहरने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। इस आदेश को दो महिने के लिए लागू किया गया है। इस आदेश में कहा गया है कि बीकानेर जिले में रह रहे भारतीय नागरिक, पाकिस्तान के नागरिकों से किसी भी तरह से कोई संबंध नही रखेगा और ना ही पाकिस्तानियों को कोई रोजगार दिया जाएगा।
पाकिस्तान से प्राप्त हो रही ‘स्पूफ कॉल’ के मद्देनजर कोई भी नागरिक किसी भी दूरसंचार माध्यम से किसी भी प्रकार की सैन्य / संवेदनशील जानकारी का अनजान व्यक्तियों से आदान-प्रदान नहीं करेगा। बीकानेर का कोई भी व्यक्ति पाकिस्तान में रजिस्टर्ड सिम का उपयोग भी नहीं करेगा।
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बता दें कि स्पूफ कॉल वह फोन कॉल होती है जिसमें फोन उठाने वाले व्यक्ति को फोन करने वाले व्यक्ति के असली नंबर के बजाए कोई और नंबर दिखाई देता है। इसके साथ ही कहा गया है कि जिन पाकिस्तानी नागरिकों का विदेशी नागरिक पंजीयन अधिकारी (एफआरओ) के पास रजिस्ट्रेशन हो रखा है, उन पर यह आदेश लागू नहीं होगा।
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https://www.youtube.com/watch?v=22hpO27wefg