सुप्रीम कोर्ट ने 18 अक्टूबर तक सभी पक्षों को दलील पूरी करने की डेडलाइन को दोहराते हुए कहा अगर सभी पक्षों की दलील 18 तारीख तक पूरी होंगी तभी आएगा फैसला.चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय पीठ ने स्पष्ट किया कि सभी पक्ष समय सीमा में अपनी दलीलें पूरी कर लें. सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमें फैसला लिखने के लिए लगभग एक महीना लगेगा इसलिए सुनवाई की तय समय सीमा को बढ़ा या नहीं जाएगा.
Ayodhya land dispute case: Supreme Court said that it cannot give an extra day after October 18 for parties to complete their submissions in the case. Today is the 32nd day of hearing in the case. pic.twitter.com/Bj7H67fXrO
— ANI (@ANI) September 26, 2019
सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले को इसलिए दौरआया ताकि दोनों पक्षों को यह न लगे कि सुनवाई के लिए समय बढ़ाया जा सकता है. चीफ जस्टिस ने साफ-साफ कहा है कि जो भी करना है, ऐसी तय सीमा मे करना होगा.
आज की सुनवाई शुरू होते ही चीज जैसी रंजन गोगोई ने कहां मामले की सुनवाई 18 अक्टूबर तक पूरी होनी जरूरी है इसके बाद हमें 4 हफ्ते में फैसला देना है. आपको बता दें कि चीज है रंजन गोगोई को 17 नवंबर को रिटायर होना है.
इससे पहले 18 सितंबर को भी सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि 31 अक्तूबर तक इस हर हाल में सुनवाई पूरी कर लेनी होगी. मालूम हो कि शीर्ष अदालत में अब तक 31 दिनों की सुनवाई हो चुकी है. हिंदू पक्षकारों ने अपनी दलीलें रख दी हैं, जबकि मुस्लिम पक्षकारों की दलीलें जारी हैं.
Written by – Ashish kumar
https://youtu.be/4Q7DUZBm3B0