अमेज़ॉन प्राइम वीडियो की सीरीज़ तांडव को लेकर देशभर में काफी बवाल मचा। देश भर में हिंदू धर्म के लोगों की भावनाओं को आहत करने के आरोपों को लेकर इस सीरीज के मेकर्स के खिलाफ प्रदर्शन हुए और कई जगहों पर इस सीरीज़ के खिलाफ़ एफआईआर दर्ज़ करवाई गई। आरोप लगाए गए कि इस सीरीज़ में हिंदू देवी-देवताओं का अपमान किया गया है और इसके कारण कई लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। ऐसे ही एक मामले को लेकर अमेजॉन प्राइम की इंडिया हेड अपर्णा पुरोहित के खिलाफ उत्तर प्रदेश में भी एफआईआर दर्ज की गई थी। अब अपर्णा पुरोहित को उत्तर प्रदेश के हाईकोर्ट से बड़ा झटका मिला है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपर्णा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है।
खबरों के मुताबिक हाईकोर्ट ने सीरीज़ के कंटेंट को लेकर नाराज़गी जाहिर की है। साथ ही कहा कि अभिव्यक्ति के नाम पर हिंदू देवी देवताओं का अपमान नहीं किया जा सकता। कोर्ट की तरफ से कहा गया कि संविधान निर्माताओं का उद्देश्य सभी धर्मों का सम्मान करना था। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि उच्च जातियों और निम्न जातियों के बीच खाई को बढ़ाने की कोशिश की गई है, जबकि राज्य का उद्देश्य इस खाई को पाटना है।
फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने यह भी कहा कि ‘तांडव’ शब्द का इस्तेमाल देश के बहुसंख्यक लोगों के लिए अपमानजनक हो सकता है, क्योंकि यह भगवान शिव से जुड़ा हुआ एक विशेष एक्ट है। सीरीज़ के विवादास्पद दृश्यों की जांच करने के बाद कोर्ट ने माना है कि इसमें भारत की बहुसंख्यक आबादी के विश्वास के सम्मानित और श्रद्धेय पात्रों को ओछे और आपत्तिजनक तरीके से दिखाया गया है।