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बिहार में जहरीली शराब केस में 9 आरोपियों को कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा

बिहार के गोपालगंज के खजुर्बानी के बहुचर्चित जहरीली शराब कांड को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है. इस मामले में शुक्रवार को एडीजे कोर्ट ने एक अहम फैसला देते हुए 13 आरोपियों में से 9 आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई है. इसके अलावा चार आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. बता दें कि 5 साल पुराने मामले में करीब 19 लोगों की मौत हो गई थी. और 6 लोगों की आंखों की रोशनी भी चली गई थी.

हाईकोर्ट में अपील करने की कही बात-

वहीं कोर्ट के फैसले के बाद आरोपियों के बचाव पक्ष के वकील ने हाईकोर्ट में अपील करने की बात कही है. इसके साथ ही आरोपियों के परिजनों ने भी कहा कि वे हाई कोर्ट जाएंगे. और वहीं मौजूद प्रियंका कुमारी ने बताया कि उनके पति राजेश चौधरी को भी फांसी की सजा सुनाई गई है. लेकिन पुलिस ने गलत तरीके से उनके पति को गिरफ्तार किया था. इस शराब कांड में उनका कोई दोष नहीं था. उनका कसूर बस इतना था कि वे खजुर्बानी में परिवार के साथ रहते थे. जिन्हें फांसी की सजा सुनाई गई है.

ये था मामला

जहरीली शराब का यह मामला पांच साल पुराना है. इसमें 16 अगस्त 2016 को नगर थाना के खजुर्बानी में जहरीली शराब मामले में 19 लोगों की मौत हो गई थी. जबकि 6 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई थी. इस मामले में नगर थाना में 14 लोगों के खिलाफ नामजद केस दर्ज किया गया था. केस की सुनवाई में जहरीली शराब में मिथाइल अल्कोहल के मिलाए जाने की पुष्टि की गई थी, जिससे शराब पीने के बाद कई लोगों की मौत हो गई थी.

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