देश में कोरोना अब भीषण रूप अपना चुका है। लगातार बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर अब राज्यों की सरकारें कड़़े प्रतिबंध भी लगा रही है। हालांकि कोरोना की रफ्तार को रोकने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं लेकिन स्थिति सामान्य होती नहीं दिख रही है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस संक्रमण से हालात काफी चिंताजनक हैं। मंगलवार को महाराष्ट्र में कोरोना वायरस संक्रमण के 60,212 नए मामले सामने आए और 281 लोगों की मौत हो गई। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार ने हालात पर गौर करते हुए 14 अप्रैल से पूरे प्रदेश में रात आठ बजे से 15 दिनों का कर्फ्यू लगाने की घोषणा की है।
प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना केसों को देखते हुए उद्धव सरकार ने ये कदम उठाया है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की मांग को पूरा करने के लिए वो पश्चिम बंगाल से या पूर्वोत्तर राज्यों से ऑक्सजीन की आपूर्ति करने के लिए सैन्य विमान भेजें। कर्फ्यू के दौरान आवश्यक सेवाओं को इससे छूट दी गई है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि लॉकडाउन की तरह पाबंदियां लागू रहने तक आपराधिक दंड प्रक्रिया की धारा 144 लागू रहेगी।
जानिए कर्फ्यू में क्या खुला रहेगा?
कर्फ्यू के दौरान पूरे राज्य में अस्पताल, क्लीनिक, डायग्नोस्टिक सेंटर्स, मेडिकल इंश्योरेंस ऑफिस, मेडिकल स्टोर, फार्मा कंपनी समेत अन्य स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी चीजें खुली रहेंगी।
पेट फूड शॉप और वेटरनरी सर्विसेज खुली रहेंगी।
फल-सब्जी की दुकान, डेयरी, बेकरी और खानपान की दुकानें खुलेंगी।
सार्वजनिक परिवहन जैसे बस, ट्रेन, ऑटो, टैक्सी समेत अन्य परिवहन सेवाएं जारी रहेंगी।
बैंक संबंधी सभी सेवाएं और बैंक खुले रहेंगे।
ई-कॉमर्स सेवाएं जरूरी सेवाओं के लिए जारी रहेंगी।
मीडिया संबंधी सेवाएं जारी रहेंगी.
आईटी संबंधी सेवाएं, पेट्रोल पंप और कार्गो सर्विस जारी रहेगी।
निर्माण में जुटे मजूदूरों के साइट पर रहने की व्यवस्था करने को कहा गया है।
रेस्तरां और होटल में सिर्फ होम डिलीवरी होगी।
ये सब रहेगा बंद
कर्फ्यू के दौरान पूरे राज्य में धारा 144 लागू ।
बेवजह घर से निकलने पर पाबंदी रहेगी।
सिनेमा हॉल और ड्रामा थिएटर बंद रहेंगे।
वीडियो गेम पार्लर और मनोरंजन पार्क बंद रहेंगे।
वॉटर पार्क भी बंद रहेंगे।
क्लब, स्वीमिंग पूल, जिम और स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स भी बंद रहेंगे।