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अनलॉक 5.0 – खुले सिनेमा हॉल,स्कूल,और मनोरंजन पार्क; ये है गाइडलाइंस

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देश में अनलॉक 5.0 की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। सरकार ने इस प्रक्रिया में कड़े नियमों को अपनाते हुए स्कूलों, स्वीमिंग पूल और सिनेमा हाल के साथ ही मनोरंजन पार्क को खोलने की अनुमति दे दी है। नियमों के अनुसार देश में जहां भी कोरोना के केस कम हैं ,वहां ये सेवाएं बहाल करने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसके लिए यूपी के साथ साथ पश्चिम बंगाल में भी सिनेमा घरों को सैनेटाइज किया जा रहा है। वहीं पंजाब राज्य में भी स्कूलों के खुलने का ऐलान कर दिया गया है। लेकिन बता दें कि सरकार ने यहां पर सिनेमा हाल और मनोरंजन पार्क को अभी बंद करने के ही आदेश दिए है। बता दें कि इस प्रक्रिया में रामलीला का मंचन भी हो सकेगा, लेकिन नियमों का पूरा पालन करना होगा।

स्कूल के लिए नियम

स्कूलों को दी गई गाइडलाइन के अनुसार स्कूल में अभी सिर्फ 10वीं से 12वीं तक की कक्षाएं ही शुरू की जाएगी। और इसके लिए अभिभावकों की मंजूरी भी अनिवार्य होगी। इसके साथ ही स्कूलों को सभी नियमों का पालन करना होगा। पंजाब और उत्तर प्रदेश जैसे कुछ राज्यों ने स्कूल खोलने की घोषणा कर दी है। और दिल्ली और महाराष्ट्र जैसे अधिक प्रभावित राज्यों ने अभी फैसला नहीं किया है।

सिनेमा हाल के नियम

अनलॉक 5.0 में सिनेमा हाल और मल्टिप्लेक्स की सेवाएं भी शुरू की जा रही है। हालांकि इनके संचालक कम दर्शकों के लिए सिनेमा हॉल खोलने के लिए तैयार नहीं थे। इनका कहना था कि इनसे उन्हें नुकसान होगा। बहरहाल, गुरुवार से यूपी और पश्चिम बंगाल में सिनेमा हाल खोलने की तैयारी पूरी कर दी गई है।

स्वीमिंग पूल के नियम

सरकार ने इसके लिए अभी सीमित संख्या में ही लोगों की अनुमति दी है। वहीं पानी की शुद्धता के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। इसके तहत सिर्फ 20 तैराकों को ओलंपिक-आकार के पूल में एक सत्र के दौरान प्रशिक्षित करने की अनुमति होगी। ये पूरा काम विशेष टीम की निगरानी में होगा।

मनोरंजन पार्क के नियम

मनोरंजन पार्क भी खोलने की अनुमति मिल गई है, हालांकि अभी एक बार में सीमित लोगों को ही टिकट दिया जाएगा। साथ ही शारीरिक दूर और सेनेटाइजेशन का ध्यान रखना होगा।

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