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आगरा में लगाए गए धारा 144 के नियम और कानून

उत्तर प्रदेश से आई एक बड़ी खबर, आगरा जिले में लगाई गई धारा 144। सरकार के निर्देशानुसार 8 अक्टूबर तक लागू रहेगी यह धारा।

उत्तर प्रदेश के अपर जिला मजिस्ट्रेट डॉ. प्रभाकांत अवस्थी का कहना है कि कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण और आगरा महानगर में विभिन्न धार्मिक पर्वों मोहर्रम, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, उर्स हजरत अबुल उल्लाह, महात्मा गांधी जयंती और वर्तमान परिस्थितियों के दृष्टिगत सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखने के लिए यह निर्णय लिया गया है।

उनका कहना है कि इस अवधि में प्रतिबंधित क्रियाकलापों को करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सख्ती से कहा कि जनपद में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके द्वारा किए गए कार्य से कानून एवं शांति व्यवस्था बिगड़े या बिगड़ने की संभावना हो। साथ ही उनका कहना है कि मैं उम्मीद करता हूं कि इस निर्देश का पालन किया जाएगा। कोविड प्रोटोकाल का पूरा पालन करना होगा। जनपद में पतंग उड़ाने के लिए सिंथेटिक मांझा/सीसा लेपित/नॉयलॉन पतंग डोरी, चायनिज मांझे के निर्माण, भंडारण, उपयोग और बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। पांच या उससे अधिक व्यक्तियों का समूह बिना पूर्वानुमति प्राप्त किए किसी सार्वजनिक स्थल पर एकत्रित नहीं होंगे। किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन, झॉकी, अनुमति बिना जुलूस आदि नहीं निकालेंगें, किंतु यह प्रतिबंध कोरोना वायरस की रोकथाम में लगे अस्पतालों/कार्य स्थलों पर लागू नहीं होगा। कोई भी पेट्रोल पंप संचालक बिना नंबर के वाहन को पेट्रोल या डीजल नहीं देगा। कोई भी विभाग, पार्किंग ठेकेदार, दुकानदार, शापिंग माल, सिनेमाघर, सार्वजनिक परिसर और व्यावसायिक परिसर में बिना नंबर के किसी भी वाहन को खड़ा नहीं होने देगा। प्रत्येक व्यक्ति निर्देशों का पालन करेगा।

सरकार का कहना है कि दिए गए उपरोक्त नियमों का पालन करना आवश्यक है। अगर ऐसा नहीं किया जाता है या कोई भी व्यक्ति इन निर्देशों को भंग करने की चेष्टा करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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