सेंट्रल डेस्क, साहुल पाण्डेय : विश्व धरोहर और दुनिया के सात्ता अजुबों में से एक ताजमहल एक बार फिर से चर्चा में है। ताजमहल को लेकर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार को फटकार लगाई है। वहीं कोर्ट ने यूपी की सरकार से ताजमहल को लेकर एक रिपोर्ट भी सौंपने को कहा है। बता दें कि विश्व धरोहर ताजमहल के रखरखाव में हो रही लापरवाही को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त है।
ताजमहल के संरक्षण मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर योगी सरकार को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को ताजमहल को लेकर 4 हफ्ते के अंदर कोर्ट में विजन डॉक्यूमेंट पेश करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘हम ताजमहल को लेकर चिंतित हैं. सरकार की किसी गतिविणि का हम विरोध नही करते लेकिन हम लोकेशन को लेकर चिंतित हैं.’
Supreme Court today slammed the Uttar Pradesh government for the poor upkeep of the historic Taj Mahal and asked it to file a fresh vision document within four weeks with respect to the steps it wanted to take in this regard. pic.twitter.com/nmRI8GZyN2
— ANI (@ANI) February 13, 2019
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को कहा कि बिना विजन डॉक्यूमेंट के कोर्ट सरकार की किसी अर्जी की सुनवाई नही करेगा। आखिर बिना विजन डॉक्यूमेंट के मामले की सुनवाई कैसे की जाए? दस्तावेजों के बाद ही मामले की सुनवाई आगे बढ़ेगी।
इसके आलावा कोर्ट ने यह भी पूछा है कि सरकार आगरा को हैरिटेज सिटी घोषित कर सकते है या नहीं? कोर्ट ने इस मामले पर भी उत्तर प्रदेश सरकार को कहा है कि दो महीने के भीतर अंतरिम रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। दरअसल पिछले साल ही सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से ताजमहल को सदियों तक संरक्षित और सुरक्षित रखने के लिए विजन डॉक्यूमेंट मांगे थे। वहीं इससे पहले भी कोर्ट यूपी सरकार को ताजमहल के मामले पर फटकार लगा चुकी है।