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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गठित की पांच सदस्यीय कमेटी

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक मामले में पांच सदस्यीय कमेटी गठित कर दी है।बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज जस्टिस इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में गठित यह कमेटी पूरे मामले की जांच करेगी।इस दौरान जांच कमेटी में चंडीगढ़ डीजीपी, एनआईए के आईजी, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल,एडीजीपी पंजाब शामिल हैं।इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और केंद्र सरकार की ओर से बनाई गई कमेटियों को अपनी-अपनी जांच रोकने का आदेश दिया है।

जस्टिस इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में कराई जायगी जांच

आपको बता दें कि शीर्ष कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को आदेश दिया है कि वह जांच कमेटी की अध्यक्ष जस्टिस इंदु मल्होत्रा को पीएम की सुरक्षा से जुड़े दस्तावेज तुरंत उपलब्ध कराएं।हालाँकि कोर्ट में सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की पीठ ने पीएम की पंजाब दौरे के रिकॉर्ड सुरक्षित रखने के आदेश दिए थे।

एक-दूसरे की कमेटी पर पंजाब और केंद्र को नहीं था भरोसा

गौरतलब है कि केंद्र और पंजाब सरकार की तरफ से अलग-अलग कमेटी गठित की गई थी,लेकिन फिर दोनों को एक-दूसरे की कमेटी पर भरोसा नहीं था। जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा।जहां पर केंद्र ने कहा था मामले में कार्रवाई उसकी जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर की जाए।वहीं केंद्र का कहना था कि वह जांच पूरी करने के बाद रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप देगा और उसकी समीक्षा करके कार्रवाई की जा सकती है।जिस पर पंजाब सरकार ने आपत्ति जताई थी और कहा था कि केंद्र था कि केंद्र की तरफ से बनाई गई समिति में एनएसजी और अन्य केंद्रीय अधिकारी भी शामिल हैं।तो इसलिए उसे उसकी कमेटी पर भरोसा नहीं है।जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा दोनों कमेटियों पर रोक लगा दी गई और अपनी तरफ से एक कमेटी गठित करने का फैसला लिया था।

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