सेंट्रल डेस्क,ज्योति : हापुड़ लिचिंग केस में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश को नोटिस जारी किया है। नोटिस को जून 2018 में हापुड़ में लिचिंग का शिकार बने पीड़ित के बेटे की याचिका पर जारी किया गया है। उस याचिका में इस मामले की जांच एसआईटी से कराने की मांग की गई है। साथ ही एसआईटी में यूपी के बाहर के अधिकारियों को शामिल किए जाना भी मांग में शामिल है।
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पीड़ित पक्ष के मेहताब ने आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट को बताया कि इस मामले में अभी तक पुलिस ने चश्मदीदों के बयान तक दर्ज नहीं किए हैं। इसलिए इस लिंचिंग मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित किए जाने की मांग की गई है। साथ ही पीड़ित पक्ष ने सबसे बड़ी अदालत से कहा कि एसआईटी में यूपी के बाहर से अधिकारियों को शामिल किया जाए।
याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी करके इस याचिका पर जवाब मांगा है। कोर्ट ने अपने आदेश में इस मामले की जांच मेरठ रेंज के IG की निगरानी में कराने को कहा था। कोर्ट ने IG को कहा था कि वह लिंचिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत कार्रवाई करेंगे।
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बताते चलें कि जून 2018 में यूपी के हापुड़ में गौकशी के शक में कासिम नामक शख्स की कुछ असामाजिक तत्वों ने पीट-पीटकर हत्या कर दी थी। इस मामले में दो दर्जन से ज्यादा लोगों को नामजद किया गया था। लेकिन आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर लगातार यूपी पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे थे।
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