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तीन तलाक़ बिल राज्यसभा में हुआ पास।

विपक्ष के विरोध और बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेजने के बावजूद तीन तलाक के खिलाफ कानून के लिए संसद ने मुहर लगा ही दी। आखिरकार मुस्लिम महिलाओं को न्याय मिलने का रास्ता साफ हो गया। लोकसभा के बाद अब राज्यसभा से भी तीन तलाक बिल पास हो गया है।

बिल के पक्ष में 99 और विपक्ष में 84 वोट पड़े। अब इस बिल को राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। वहीं इससे पहले राज्यसभा में तीन तलाक बिल को सेलेक्ट कमेटी के पास भेजने का प्रस्ताव वोटिंग के बाद गिर गया। इस बिल में तीन तलाक को गैर कानूनी बताते हुए 3 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान शामिल है।


बता दें कि तीन तलाक बिल 26 जुलाई को इसी सत्र में लोकसभा से पास हो चुका है। मोदी सरकार पहली बार सत्ता में आने के बाद से ही तीन तलाक बिल को पारित कराने की कोशिश में जुटी थी। पिछली लोकसभा में पारित होने के बाद यह बिल राज्यसभा में अटक गया था, जिसके बाद सरकार इसके लिए अध्यादेश लेकर आई थी। इस बार फिर से इस बिल को लोकसभा में कुछ बदलावों के साथ पेश किया था और अब लोकसभा के बाद राज्यसभा में इस बिल को पास कराने में सरकार सफल रही है।

Written by- Mansi

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