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सहायक शिक्षक भर्ती पर शिक्षामित्रों को झटका, यूपी सरकार को SC से राहत

उत्तर प्रदेश में सहायक शिक्षक भर्ती को लेकर सुप्रीम कोर्ट से राहत की उम्मीद लगाए बैठे शिक्षा मित्रों को झटका लगा है। लंबे वक्त से चल रहे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए यूपी सरकार को राहत देते हुए भर्ती की कटऑफ को सही बताया है। हालांकि थोड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को अगली भर्ती में शिक्षामित्रों को एक और मौका देने का निर्देश दिया है। दरअसल ये विवाद मेरिट की कट ऑफ को लेकर था जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है।

यूपी में 69 हजार शिक्षकों की भर्ती के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है….सुप्रीम कोर्ट से यूपी सरकार को राहत तो शिक्षामित्रों को बड़ा झटका लगा है…सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कटऑफ को 60-65 फीसदी को सही ठहराया है…सुप्रीम कोर्ट ने कहा ही कि अगले साल होने वाली परीक्षा में भी शिक्षा मित्र बैठ सकते हैं…इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने 31 हजार पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली है…..सुप्रीम कोर्ट ने 37 हजार 339 शिक्षकों के पद भरने पर रोक लगाई थी…आपको बता दें कि पहले भर्ती परीक्षा का कटऑफ रिजर्व कैटिगरी के लिए 40-45 प्रतिशत फिक्स किया गया था…लेकिन बाद में परीक्षा के बीच में ही इसे बढ़ाकर 60-65 फीसदी कर दिया गया… इस बात से शिक्षा मित्र नाराज हो गए और सुप्रीम कोर्ट का रुख किया…अब सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार के फैसले को बदलने से इनकार कर दिया है

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