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यूपी में लव जिहाद को लेकर सख्त कानून, योगी सरकार ने पास किया अध्यादेश

देश में लव जिहाद के मुद्दे को लेकर लगातार बहस चल रही है। इस बीच कई सरकारों ने इस मुद्दे को लेकर सख्त कानून बनाने की भी बात की थी लेकिन इसी बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने लव जिहाद के मुददे को लेकर बड़ा कदम उठाया है। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने लव जिहाद को लेकर अहम अध्यादेश पर मुहर लगाई है। योगी सरकार ने लिव जिहाद पर अध्यादेश को मंजूरी दी है। इसके तहत शादी के लिए छल, कपट, प्रलोभन या बलपूर्वक धर्मांतरण कराए जाने पर अधिकतम 10 साल की जेल और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार के प्रवक्ता औऱ कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने मंत्रिमंडल की बैठक में हुए इस फैसले के बारे में जानकारी दी है। मंत्रिमंडल की बैठक में ‘उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020’ को मंजूरी दे दी गई है।0

इस अध्यादेश के तहत ऐसे धर्म परिवर्तन को अपराध की श्रेणी में लाया जाएगा जो छल, कपट, प्रलोभन, बलपूर्वक या गलत तरीके से प्रभाव डालकर शादी या किसी कपट रीति से एक धर्म से दूसरे धर्म में लाने के लिए कोशिश के तहत किया गया हो। अध्यादेश के तहत इसे गैर जमानती संज्ञेय अपराध की श्रेणी में रखा गया है। साथ ही इससे संबंधित मुकदमे को प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट कोर्ट सुनवाई का प्रावधान किया जा रहा है।

वहीं इससे पहले लव जिहाद के कड़े कानून को लेकर यूपी के कानून मंत्री बृजेश पाठक ने कहा था कि प्रदेश में ऐसे मामलों में बढ़ोतरी हुई है, जो सामाजिक शर्मिंदगी और दुश्मनी का कारण बने हैं। इन मामलों से माहौल खराब हो रहा है इसलिए एक सख्त कानून इस वक्त जरूरी है।

वहीं इससे पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया था यूपी सरकार लव जिहाद के मुद्दे पर सख्त कार्रवाई करने जा रही है। सीएम योगी ने उपचुनाव के दौरान जौनपुर और देवरिया में कहा था कि उनकी सरकार ‘लव जिहाद’ से निपटने के लिए सख्त कानून लेकर आएगी।

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