सेंट्रल डेस्क दीपक खाम्बरा- विवार के दिन GST काउंसिल की बैठक में घर खरीदने वालों को बड़ी राहत दी गई, वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि GST परिषद ने निर्माणाधीन परियोजनाओं (UNDER CONSTRUCTION) में मकानों पर GST की दर को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है, साथ ही किफायती मकानों पर GST की दर को 8 प्रतिशत से घटाकर 1 प्रतिशत कर दिया है।
NEWS 10 INDIA की लेटेस्ट खबरें और अपडेट्स जानने के लिए आप हमारे FACEBOOK पेज को लाइक करना ना भूलें। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें ।
अरुण जेटली ने कहा कि हमने किफायती मकानों की परिभाषा को बदला है, इसके तहत मेट्रो शहरों में अफोर्डेबल हाउसिंग का आधार 60 स्क्वायर मीटर कार्पेट एरिया होगा, वहीं छोटे शहरों में 90 स्क्वॉयर मीटर तक के घर को किफायती मकानों की श्रेणी में रखा गया, जिसकी अधिकतम कीमत 45 लाख रुपये होगी, नई दरें 1 अप्रैल 2019 से लागू होंगी।
इस समय निर्माणाधीन या ऐसे तैयार मकान जिनके लिए काम पूरा होने का प्रमाणपत्र (कंप्लीशन सर्टिफिकेट) नहीं मिला हो, उन पर खरीदारों को 12 प्रतिशत की दर से GST देना पड़ता है, लेकिन वर्तमान व्यवस्था में मकान निर्माताओं को निर्माण सामग्री पर चुकाये गए कर पर छूट का लाभ भी मिलता है, जीएसटी की रविवार को तय दरों के तहत परियोजना निर्माताओं को इनपुट कर छूट का लाभ नहीं मिलेगा, सरकार जमीन-जायदाद की परियोजनाओं में ऐसे मकानों/भवनों पर जीएसटी नहीं लगाती है, जिनकी बिक्री के समय कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल चुका होता है, जेटली ने कहा, जीएसटी दर में कमी का फैसला निश्चित रूप से भवन निर्माण क्षेत्र को बल प्रदान करेगा।
NEWS 10 INDIA की खबरों को और अधिक विस्तार से जानने के लिए अब आप हमें Twitter पर भी फॉलो कर सकते है । क्लिक करें नीचे दिए लिंक पर ।
वित्त मंत्री ने बताया कि लॉटरी पर जीएसटी के बारे में फैसला आगे के लिए टाल दिया गया है, इस बारे में प्रस्ताव पर चर्चा के लिए मंत्रियों के समूह की बैठक फिर होगी, इस समय राज्य सरकारों द्वारा संचालित लॉटरी योजनाओं पर 12 प्रतिशत एवं राज्य सरकारों द्वारा अधिकृत लॉटरी पर 28 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगता है।