द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश उत्पाद लवकुश कुमार ने शराब बरामदगी मामले में बुधवार को दिल्ली और उत्तर प्रदेश के जौनपुर के दो आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।बता दें कि न्यायालय ने दोनों पर दो-दो लाख रुपये अर्थदंड भी लगाया।दोनो को सजा सुनाए जाने के बाद न्यायिक हिरासत में चनावे स्थित मंडल कारा भेज दिया गया है।आपको बता दें कि इस शराब तस्करी में दूसरे प्रदेश के आरोपित को उम्र कैद की सजा का यह पहला मामला है।
बरामद हुई थी पिछले वर्ष कार से
शराब
इस मामले में बताया गया था कि 21 अगस्त 2020 को नगर थाना में तैनात एएसआइ करुण कुमार ने नगर थाना के बंजारी चौक के पास वाहनों की चेकिंग के दौरान एक कार को रोककर जब उसकी तलाशी लेने का प्रयास किया, तो उसमें सवार दो लोग भागने लगे थे।वहीं पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया था और कार की तलाशी भी ली।इस दौरान कार से पुलिस ने 488 लीटर शराब बरामद की थी।वहीं हिरासत में लिए गए युवकों की पहचान दिल्ली के एकता विहार सेक्टर-6 निवासी राजेश कुमार और यूपी के जौनपुर जिले के पाली गांव के मोहित राजपूत के रूप में की गई थी। बता दें कि नगर थाने में उत्पाद अधिनियम के तहत दोनों गिरफ्तार प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने जेल भेज दिया था।
दो लाख रुपये देने का दोनो पर लगा जुर्माना
इस मामले में आरोप पत्र आने के बाद विशेष न्यायाधीश उत्पाद के न्यायालय में सुनवाई प्रारंभ हुई है और इस बीच अभियोजन पक्ष की तरफ से प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने दोनों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास तथा दो-दो लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। वहीं इस मामले में सरकार की तरफ से विशेष लोक अभियोजक उत्पाद रवि भूषण श्रीवास्तव और साथ ही बचाव पक्ष से अधिवक्ता अनूप कुमार सिंह ने न्यायालय में बहस किया।इस सजा की चर्चा हो रही है।