प्रदूषण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए हरियाणा सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के चार जिलों के स्कूल अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिए हैं। बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख को देखते हुए गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत तथा झज्जर जिलों में स्कूलों को तुरंत बंद करने का निर्णय लिया गया है।
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इसके अलावा एनसीआर के 14 जिलों में वायु प्रदूषण फैलाने वाले निर्माण कार्यों पर रोक लग गई है।इसके साथ ही डीजी सेट का इस्तेमाल भी नहीं किया जा सकेगा।बता दें कि ऊर्जा विभाग को 14 जिलों में निर्बाध बिजली आपूर्ति करने के आदेश दिए गए हैं।
गौरतलब है कि शुक्रवार को पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने नगर एवं ग्राम आयोजना, पीडब्ल्यूडी बीएंड आर, ऊर्जा, शहरी स्थानीय निकाय, स्कूल शिक्षा व हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव को ताजा आदेशों की पालना सुनिश्चित कराने के लिए कहा है।वहीं पलंबरिंग कार्यों, घरों और फ्लैट्स की आंतरिक साज-सज्जा, बिजली कार्यों, कारपेंटरी इत्यादि की छूट रहेगी।
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वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की हिदायतों का एनसीआर के सभी 14 जिलों में कड़ाई से लागू कराने को कहा गया है। बता दें कि आयोग की अनुमति से ही आपातकालीन कार्यों के लिए डीजल जनरेटर सेट चला सकेंगे।
वैसे तो इनके संचालन पर वायु गुणवत्ता में सुधार होने तक पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। लेकिन डीजी सेट चलाने पर पाबंदी से 14 जिलों में बिजली आपूर्ति में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए,इस लिए ऊर्जा विभाग सभी जरूरी कदम उठाए और पर्याप्त विद्युत की व्यवस्था करे।
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