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आयतें हटाने की मांग की याचिका खारिज, वसीम रिजवी पर SC ने लगाया जुर्माना

उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कुरान की 26 आयतों को आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला बताने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता वसीम रिजवी पर 50 हज़ार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। वसीम रिज़वी ने इन आयतों में गैर मुस्लिमों के खिलाफ हिंसा और उनकी हत्या को बढ़ावा देने वाला बताया था। रिजवी ने कहा था कि इन आयतों को मदरसों में पढ़ाने से भी रोका जाए। आयतों को लेकर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने वसीम रिजवी से पूछा कि क्या आप इस याचिका को लेकर गंभीर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को आधारहीन बताते हुए खारिज कर दिया है।

दरअसल वसीम रिजवी ने कहा था कि धर्म गुरु तो सुन नहीं रहे हैं। इसलिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हमने तो 16 जनवरी को चिट्ठी लिखी थी लेकिन कोई जवाब नहीं आया। जबकि इन 26 आयतों का इस्तेमाल आतंकवादी कर रहे हैं। रिजवी का कहना है कि इन 26 आयतों से कट्टरता को बढावा मिलता है। उन्होंने दावा किया था कि ये 26 आयतें कुरान में बाद में जोड़ी गई थीं। रिजवी के इस कदम के बाद उनके परिवार के लोगों ने भी साथ छोड़ने का ऐलान कर दिया था। वहीं मुस्लिम समाज की तरफ से भी रिजवी का कडा़ विरोध दर्ज कराया गया था। मुस्लिम समुदाय के कई नेताओं और मौलानाओं ने रिजवी की जनहित याचिका की सख्त निंदा की और इसका विरोध किया है।

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